India News (इंडिया न्यूज),MP News: इंदौर में कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को डॉक्टर के परिवार को क्लेम की राशि देने का आदेश दिया है।  इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि 2  साल के ब्याज सहित कुल 95 लाख रुपए चुकानी होगी। एक्सीडेंट का शिकार हुए होम्योपैथिक डॉक्टर कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों ने उनके होश में न आने की उम्मीद जताई थी। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान के आधार पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

बेटे को एक दिन होश आएगा

आपको बता दें कि बड़वानी जिले के रहने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर हरीश गोले का 4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से वे कोमा में है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि उनके होश में आने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हरीश के माता-पिता को आस है कि उनके बेटे को एक दिन होश आएगा।

राशि 95 लाख रुपए होगी

बेटे के कोमा में जाने के बाद परिवार ने उपचार के लिए कोर्ट में 75.50 लाख रुपए के क्लेम का केस दायर किया था। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान के आधार पर कोर्ट ने माना कि हरीश 100 % कोमा में हैं और हमेशा इसी स्थिति में रहेंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्लेम राश में 5 लाख रुपए बढ़ोतरी कर 81.95 लाख रुपए देने के आदेश दिया। ब्याज सहित ये राशि 95 लाख रुपए होगी।