India News (इंडिया न्यूज),MP News: एक मामले में MP हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई शादीशुदा महिला यह दावा नहीं कर सकती है कि उससे शारीरिक संबंध बनाने की सहमित झूठे शादी के वादे पर ली गई थी। दरअसल, 1 विवाहित महिला ने पड़ोसी युवक पर शादी का झूठा वादा कर बलात्कार करने की FIR दर्ज करवाई थी।हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए FIR  को निरस्त करने का आदेश दिया है।

महिला विवाहित है

छतरपुर निवासी याचिकाकर्ता वीरेंद्र यादव की तरफ से हाईकोर्ट में 1 याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि महिला ने उसके खिलाफ बड़ा मल्हार थाने में बलात्कार की FIR दर्ज करवाई है। युवक की तरफ से यह तर्क दिया गया था। कि महिला विवाहित है। याचिकाकर्ता ने बलात्कार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा कि विवाहित महिला यह आरोप नहीं लगा सकती थी कि संबंध बनाने की सहमति किसी तरह का झूठा वादा करके ली गई थी।

पति बाहर जाता था

आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि शादीशुदा महिला ने पड़ोस में रहने वाले विवाहित युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।FIR में कहा है कि वह पिछले 3 महीनों से पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ संबंध में थी। जब-जब उसका पति बाहर जाता था, तो युवक उसके घर आता-जाता था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध होते थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि महिला ने किसी गलत धारणा के तहत संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी।