India News (इंडिया न्यूज), MP Administration: मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में परीक्षा अवधि को देखते हुए DJ बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने सख्त कदम उठाया और दो वाहनों को जब्त किया, जिनमें 17 साउंड बॉक्स, 18 चोंगा, 6 फोबर लाइट और 4 सर्च लाइट* लगी थीं।
7 फरवरी से 25 मार्च तक प्रतिबंध
कलेक्टर ने आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 7 फरवरी 2025 से 25 मार्च 2025 तक डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रशासन से अनुमति लेने के बाद रात 10 बजे तक धीमी आवाज में साउंड बॉक्स बजाने की छूट दी गई है। इसके बावजूद नगर के मध्य एक विवाह समारोह में देर रात तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
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कोलाहल अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
सिटी कोतवाली पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दो वाहनों को जब्त कर लिया। इनमें अत्यधिक आवाज वाले साउंड बॉक्स और चोंगा लगे थे, जिनका उपयोग रात में तेज ध्वनि में किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में डीजे संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। परीक्षा के दौरान शोरगुल से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए प्रशासन ने डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि नियमों का पालन करें और अनावश्यक शोरगुल से बचें। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि जिला प्रशासन और पुलिस सख्ती से नियमों को लागू कर रही है और जो भी प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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