India News (इंडिया न्यूज), Illegal Construction: मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम ने झोन 11 के लालाराम नगर क्षेत्र में अवैध हॉस्टल निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की है। यह हॉस्टल रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाया गया था, जो नगर निगम द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत था। नगर निगम की यह कार्रवाई शहर के नियमों और विकास योजनाओं के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई।

हॉस्टल 3000 स्क्वायर फीट में था बना

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह हॉस्टल 3000 स्क्वायर फीट में बनाया गया था और यहां व्यावसायिक गतिविधियां भी चल रही थीं। जबकि यह इलाका पूरी तरह से आवासीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित था, जहां केवल आवासीय निर्माण ही अनुमति प्राप्त है। ऐसे में यह निर्माण न केवल नगर निगम के नियमों का उल्लंघन कर रहा था, बल्कि आसपास रहनेवाले निवासियों की सुरक्षा और शांति को भी खतरे में डाल रहा था।

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3 पोकलेन और 1 जेसीबी

रिमूवल कार्रवाई के तहत, निगम ने 3 पोकलेन और 1 जेसीबी की मदद से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद थे, और सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया गया। इस तरह की कार्रवाई से शहर में निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, और नगर निगम का उद्देश्य अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए एक सुरक्षित और व्यवस्थित इंदौर का निर्माण करना है।

नियमित निरीक्षण और निगरानी

अधिकारियों ने कहा कि शहर में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास होनेवाले अवैध निर्माणों की सूचना प्रशासन को दें, ताकि शहर के विकास में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो और जनता को भी सुरक्षित वातावरण मिल सके।

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