India News (इंडिया न्यूज),MP LPG Cylinder News: गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए तेल कंपनियां एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही हैं। अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ताओं को एक कोड बताना अनिवार्य होगा।
कोड के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) भेजा जाएगा। इस कोड के बिना उपभोक्ता को सिलेंडर नहीं मिलेगा।
Bridge Collapsed: एक और पुल हुआ ध्वस्त! CM नीतीश पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना
उद्देश्य गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकना
यह नया नियम 1 नवंबर से प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकना है। उपभोक्ता जब गैस सिलेंडर का कैश मेमो जारी करेंगे, तब उनके मोबाइल नंबर पर यह डीएसी भेजा जाएगा। उपभोक्ता को यह कोड डिलीवरी मैन को दिखाना होगा, तभी सिलेंडर प्राप्त हो सकेगा। इससे न केवल कालाबाजारी पर रोक लगेगी, बल्कि यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कदम है।
घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर लागू होगा ये नियम
हालांकि, यह नियम केवल घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर लागू होगा और कमर्शियल सिलेंडरों के लिए इस नियम की आवश्यकता नहीं होगी। जिन उपभोक्ताओं का पता या मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, उनके लिए यह नियम परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं को समय रहते अपना पता और नंबर अपडेट कराने की सलाह दी गई है ताकि डिलीवरी में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। विभाग की तरफ से यह भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी या डिलीवरी कोड साझा न करें, ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा जा सके।
CM Yogi: RSS कार्यकर्ता ने रोते हुए CM योगी से लगाई ये गुहार, पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप