India News (इंडिया न्यूज),MP News: भोपाल में तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने 91 डीजे संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा डीजे की आवाज को नियंत्रित करने के सख्त निर्देश दिए गए थे, जिनके उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें त्योहारी सीजन के दौरान नियमानुसार आवाज की सीमा से अधिक पर डीजे बजाने वालों पर शिकंजा कसा गया है।

कलेक्टर की गाइडलाइन और साइलेंट जोन का उल्लंघन

भोपाल कलेक्टर द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में डीजे की आवाज की सीमा निर्धारित की गई थी। औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक 75 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल, आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल, और शांत क्षेत्रों में 50 डेसिबल की सीमा तय की गई थी। इसके अतिरिक्त, 31 अस्पतालों के आसपास, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास और शैक्षणिक संस्थानों को साइलेंट जोन घोषित किया गया था, जहां 100 मीटर के दायरे में तेज आवाज में डीजे बजाना सख्त मना था।

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वीडियोग्राफी से हुआ खुलासा

त्योहारी सीजन के दौरान पुलिस द्वारा सतत निगरानी के लिए डीजे बजाने वाले स्थानों की वीडियोग्राफी कराई गई थी। इस वीडियोग्राफी में 91 डीजे संचालक तय सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाते पाए गए। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार, इन डीजे संचालकों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई की गई है और उनके डीजे वाहनों को जब्त कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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