India News (इंडिया न्यूज), MP News: परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस मामले में हर दिन नए-नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में अब सौरभ शर्मा की नियुक्ति संबंध में ग्वालियर के तत्कालीन CMHO द्वारा लिखा गया पत्र भी सामने आया है, जिसमें सौरभ के लिए योग्यता अनुसार तृतीय श्रेणी पद पर कोई पद रिक्त न होने की बात स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश को बताई गई है।
मृत्यु होने पर नियुक्ति किए जाने का जिक्र
सौरभ शर्मा केस में लोकायुक्त के बाद IT और ED भी जांच कर रही है। इस बीच साल 2016 में पदस्थ ग्वालियर के तत्कालीन CMHO का एक पत्र सामने आया है जिसमें CMHO द्वारा सौरभ शर्मा के पिता स्वर्गीय डॉ. आरके शर्मा की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति किए जाने का जिक्र किया। साथ ही इस पत्र के जरिए स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश को यह भी बताया गया कि तृतीय श्रेणी पद पर योग्यता अनुसार सौरभ को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है। लेकिन, वर्तमान में जिले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई भी पद खाली नहीं है इस मामले में लोकायुक्त में शिकायत करने वाले RTI एक्टिविस्ट एडवोकेट संकेत साहू ने तत्कालीन CMHO के साथ ही परिवहन आयुक्त की जांच किए जाने की मांग जांच एजेंसियों से की है।
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CMHO पर उठ रहे बड़े सवाल
आपको बता दें कि साल 2016 के तत्कालीन ग्वालियर CMHO द्वारा लिखे गए पत्र और उसमें पद खाली न होने की बात का जिक्र करने पर मध्य प्रदेश संविदा एवं आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। कोमल सिंह का कहना है कि बीते 7 से 8 सालों से वह लगातार प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े हुए पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में स्वास्थ्य विभाग में लाखों पद खाली होने के चलते वह संविदा एवं आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने के लिए प्रदेश लेवल पर कई बड़े धरने प्रदर्शन भी कर चुके हैं। सरकार के द्वारा भी उन्हें महापंचायत के जरिए भर्ती से जुड़े हुए आश्वासन भी दिए गए हैं। ऐसे में तत्कालीन CMHO द्वारा पद खाली न होने की बात का जिक्र करना बहुत ही हैरान करने वाला विषय है।
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