India News (इंडिया न्यूज),Kishore Samrite News: MP के पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा साल 2022 में संसद को बम से उड़ाने की कथित धमकी देने के मामले में झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने पूर्व विधायक किशोर समरीते को IPC की धारा 506 सेक्शन 2 के तहत दोषी ठहराया, जिसमें अधिकतम 7  साल की सजा हो सकती है। हांलाकि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें विस्फोटक रखने और इसके माध्यम से जीवन को खतरे में डालने या चोट पहुंचाने के आरोपों से बरी कर दिया।

27 फरवरी को सजा पर बहस होगी

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “विधायक किशोर समरीते द्वारा कथित तौर पर राज्यसभा के महासचिव के कार्यालय को भेजे गए पार्सल में पाए गए सामान की जांच करने पर विस्फोट करने की उनकी क्षमता के मामले में नुकसान न पहुचाने वाला निकला। ” राऊज एवन्यू कोर्ट में पूर्व विधायक किशोर समरीते की सजा पर 27 फरवरी को सजा पर बहस होगी।

धमकी भरा पत्र भेजा था

जानकारी के लिए बता दें कि MP  के बालाघाट जिले के लांजी के पूर्व विधायक समरीते ने संसद को उड़ाने की धमकी दी थी और 16 सितंबर, 2022 को राज्यसभा अधिकारी को कुछ मांगों और 1 संदिग्ध पदार्थ वाला धमकी भरा पत्र भेजा था।