India News (इंडिया न्यूज),Saurabh Sharma Bail Plea Rejected: 52 किलो सोना और 11 लाख रुपये अधिक कैश मामले में आरोपी मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भ्रष्ट धनकुबेर पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा को गुरुवार को बड़ा झका लगा। दरअसल, शर्मा ने ED की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

पूरा सहयोग करेंगे

आपको बता दें कि इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए शर्मा की जमानत को निरस्त कर दिया। सौरभ के वकील ने जमानत देने के पक्ष में कोर्ट में तर्क रखा था कि उनके मुवक्किल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। उनके पास से कोई जब्ती भी नहीं हुई। इसके साथ ही वह जांच एजेंसियों का वह पूरा सहयोग करेंगे। लिहाजा, उन्हें जमानत दिया जाना चाहिए।

जमानत याचिका खारिज कर दी

जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी वकील ने शर्मा के एडवोकेट के तर्कों पर कटाक्ष करते हुए जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने बुधवार को जो फैसला रिजर्व रख लिया था, उसे गुरुवार को सुनाते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सचिन घोष ने ईडी केस में सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी।