India News (इंडिया न्यूज),MP Beggars: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जल्द ही भीख मांगना और देना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह एक-दो दिनों में इस संबंध में आदेश जारी करने वाले हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस आदेश को लागू किया जाएगा। नगर निगम को शहर में एक रेन बसेरा चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे भिक्षु गृह में बदला जाएगा। आदेश जारी होते ही भीख मांगने और देने पर FIR दर्ज की जा सकेगी।
सीसीटीवी कैमरों और प्रशासन की नजर भिखारियों पर
कलेक्टर ने बताया कि भोपाल में करीब 250 भिखारी हैं, जिनमें से कई अन्य राज्यों से भी आए हुए हैं। आदेश लागू होने के बाद चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से भिखारियों और उन्हें भीख देने वालों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा, एसडीएम और तहसीलदारों की विशेष टीमें भी सड़कों पर निगरानी रखेंगी। प्रशासन की योजना भिखारियों को चौराहों से हटाकर चिन्हित भिक्षु गृह में शिफ्ट करने की है, जहां उनके रहने, खाने और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
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भोपाल में खत्म होगा भीख मांगने का चलन?
इस कदम का उद्देश्य भीख मांगने की प्रवृत्ति को रोकना और जरूरतमंदों को बेहतर जीवन देना है। आदेश लागू होते ही भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगना या देना पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे भीख देने के बजाय जरूरतमंदों की मदद के लिए अधिक संगठित प्रयास करें।