India News (इंडिया न्यूज़),Chandigarh:  चंडीगढ़ के उपायुक्त सह आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए एक बॉटलिंग प्लांट, क्वीन डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए।

विनय प्रताप सिंह ने कहा कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, विभिन्न बॉटलिंग प्लांटों पर निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान विसंगतियां पाए जाने के बाद लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी किए गए। लाइसेंसधारक को सुनने के बाद मामले का फैसला करने पर, लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए गए।

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उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से शराब की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, उत्पाद शुल्क कराधान विभाग दोषी लाइसेंसधारकों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। गुरुवार को उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए बॉटलिंग प्लांट जन्नत ब्रुअरीज का लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए गए।

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