इंडिया न्यूज, देहरादून :
Chardham Yatra : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने कोविड नियम का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ यात्रा शुरू करने के सरकार को आदेश दे दिए हैं। सरकार के शपथपत्र पर सुनवाई के बाद गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश दिए। हाईकोर्ट ने 28 जून को चारधाम यात्रा पर रोक का आदेश दिया था। रोक हटने से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही हजारों यात्रा व्यवसायियों व तीर्थ पुरोहितों के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के लोगों की आजीविका पटरी पर लौटने की उम्मीद है। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, मुख्य स्थाई अधिवक्ता सीएस रावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए स्थानीय लोगों की आजीविका, कोविड नियंत्रण में होने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एसओपी का कड़ाई से पालन आदि के आधार पर रोक हटाने की मांग की। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का भी सुनवाई के दौरान जिक्र किया। महाधिवक्ता का कहना था कि चारधाम यात्रा का अर्निंग पीरियड है। कोविड के मामलों में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी व अन्य अव्यवस्थाओं से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जून में चारधाम यात्रा पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी।
Chardham Yatra : सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी एसएलपी
महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व सीएससी चंद्रशेखर रावत ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से मौखिक रूप से यात्रा पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी विचाराधीन होने का हवाला देते हुए कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ली थी।
Chardham Yatra : सभी पक्षकारों की सहमति
याचिककर्ता अनु पंत, रविन्द्र जुगरान, डीके जोशी के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि चारधाम यात्रा खोले जाने पर सभी पक्षकारों की सहमति है। अगर सरकार स्वास्थ्य ढांचे से सम्बंधित चाक-चौबन्द तैयारियां पहले ही उच्च न्यायालय को अवगत करा देती तो यात्रा पर रोक की नौबत नहीं आती। उम्मीद करते हैं कि सरकार पुख्ता स्वास्थ्य व्यवस्था और सफाई व्यवस्था के साथ यात्रा को जारी रख पाएगी।
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