India News (इंडिया न्यूज),Hemant Soren: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमत सोरेन की गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने उनके वकीलों से झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा।
SC ने हाईकोर्ट जाने की दी सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की ओर से पेश कपिल सिब्बल से पूछा, “आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते।” सिब्बल ने अदालत से कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालतें हैं।”
भूमि घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तारी
भूमि घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के बाद केंद्रीय एजेंसी ने बुधवार को सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया गया और एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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