India News (इंडिया न्यूज), Asaram Bapu Bail:यौन शौषण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट ये बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट से उसे जोधपुर रेप केस में 31 मार्च तक अंतरिक जमानत दी है।
जानें क्या है पूरा मामला
आसाराम को रेप के दो मामलों में उम्रकैद की सजा मिली है। पहलरा मामला उनके सूरत आश्रम में महिल अनुयायी से रेप का है। दूसरका मामला जोधपूर आश्रम रेप केस का है। उसे 7 जनवरी को सुप्रिम कोर्ट ने सुरत रेप केस में अंतरिक जमानत दी थी लेकिन जोधपूर रेप के मामले में हाई कोर्ट जाने को कहा था। अब आसाराम कोल हाई कोर्ट से भी जमानत मिल चुकी है।
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शर्तों के आधार पर मिली जमानत
SC ने स्वास्थ्य आधार पर आसाराम को जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा कि अधिक उम्र और खराब सेहत के कारण केवल उन्हें ये राहत दी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनावाई की थी।
अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आसाराम को रिहाई के दौरान अपने अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं है। साथ ही,, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं। इलाज के दौरान तीन पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे। बता दें, 2013 में आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। उसकी उम्र 86 साल है।