India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan News: राजस्थान में साल 2021 की सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। बता दें, सोमवार (17 फरवरी) को हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश समीर जैन ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की जांच सही दिशा में नहीं बढ़ रही है तो क्यों न इस मामले की जांच CBI को सौंप दी जाए?

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जानिए डिटेल में

ऐसे में, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि भर्ती को तभी रद्द किया जा सकता है जब यह स्पष्ट न हो सके कि पेपर लीक करने वाले और ईमानदारी से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अलग किया जा सकता है। सरकारी वकील ने कहा कि सरकार लगातार पेपर लीक करने वालों की पहचान कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा, कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिससे सरकार अभी तक पेपर लीक में शामिल लोगों को बर्खास्त नहीं कर सकती।

पूरी भर्ती को किया गया रद्द

मंगलवार को भी हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रही। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील विज्ञान शाह ने अदालत में दलील दी कि सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करना चाहती है। ऐसे में, यदि इस स्तर पर पूरी भर्ती को रद्द कर दिया जाता है तो निर्दोष उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। सरकार पहले उन लोगों पर एक्शन लेना चाहती है, जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है। बता दें, कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब भर्ती कराने वाली एजेंसी के ही लोग पेपर लीक में शामिल थे। बुधवार को इस मामले की सुनवाई फिर से होगी, जिसमें अदालत कोई बड़ा फैसला सुना सकती है।

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