India News (इंडिया न्यूज),Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में समलेटी बम धमाका मामले की सुनवाई शुरू हो गई। बिना वकील के आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि 22 मई 1996 को राजस्थान के समलेटी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर1  बस में बम विस्फोट हुआ था।  इस ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 37 लोग घायल हो गए।  मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने की। अदालत की ओर से आरोपियों को नोटिस जारी किए गए, ताकि उन्हें सुनवाई की जानकारी मिल सके।

सजा सुनाई थी

आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की तरफ से इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे और शिव मंगल शर्मा ने पैरवी की। वहीं, आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कामिनी जायसवाल समेत अन्य वकील पक्ष रखने के लिए मौजूद रहे। केस में आरोपी अब्दुल हमीद को ट्रायल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

सुप्रीम कोर्ट में

जानकारी के लिए बता दें कि जावेद खान, अब्दुल गोनी, लतीफ अहमद बाजा, मिर्जा निसार हुसैन, मोहम्मद अली भट, पप्पू और रईस बैग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोपियों की तरफ से फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जबकि फारुख अहमद और चंद्र प्रकाश अग्रवाल को बरी किए जाने के बाद सरकार कोर्ट पहुंची है।