PTI भर्ती परीक्षा मामले में HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा नोटिस
PTI Recruitment Exam
India News (इंडिया न्यूज़),PTI Recruitment Exam: राजस्थान पीटीआई भर्ती-2022 मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एसओजी (SOG) द्वारा की जा रही जांच के बारे में जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता ममता जाट ने आरोप लगाया है कि एसओजी को डिग्री वेरिफिकेशन के अधिकार नहीं है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी थी। उनका कहना था कि सीसीए (सिविल सेवा अनुशासन) नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन एसओजी को जांच का अधिकार नहीं था।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई भर्ती-2022 में 52 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया था, क्योंकि बोर्ड को इन अभ्यर्थियों की डिग्रियों पर संदेह था। सभी अभ्यर्थियों की डिग्री ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से संबंधित थी। 19 अभ्यर्थियों पर आरोप था कि उन्होंने बिना काउंसलिंग के बीपीएड कोर्स में एडमिशन लिया। बाकी 33 अभ्यर्थियों ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने का दावा किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में उनका विवरण नहीं था।
इस यूनिवर्सिटी को पहले से ही सवालों के घेरे में रखा गया था। अप्रैल 2022 में एसओजी ने एक फर्जी डिग्री गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसके तहत कई ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की डिग्रियां बरामद की गई थीं। जुलाई 2022 में एसओजी ने यूनिवर्सिटी के संचालक जोगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। जांच में यह खुलासा हुआ कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए फर्जी डिग्रियां देती थी, और यह गिरोह 50 हजार से लेकर लाखों रुपये तक की रकम लेकर डिग्रियां बेचता था। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने अब सरकार से एसओजी जांच की प्रक्रिया पर स्पष्टता मांगी है।