India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan JJM Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने JJM घोटाले में आरोपी ठेकेदार पदमचंद जैन को जमानत दे दी है। जस्टिस बीआर गवई, एजी मसीह और के विनोद चंद्रन की बेंच ने गुरुवार को पदमचंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में बताया, इस पूरे मामले में जिस मंत्री (तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी) को फायदा पहुंचाने के लिए लेन-देन की बात बोलीगई है। Ed ने उसे ही मामले में आरोपी नहीं बनाया है।
जमानत पर रिहा किया जाए
Ed ने मेसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालक पदमचंद जैन को Ed ने 13 जून 2024 को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए कहा था कि मामले में सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। ट्रायल में लंबा समय लगेगा। ऐसे में जमानत पर रिहा किया जाए।
छेड़छाड़ की उम्मीद नहीं है
सुप्रीम कोर्ट ने बताया, अभी ट्रायल में ज्यादा समय लगेगा। हम बिना ट्रायल के आरोपी की हिरासत को सजा में तब्दील नहीं कर सकते हैं। मामले में मुख्य सबूत दस्तावेजी प्रकृति के हैं, जिन्हें Ed पहले ही जब्त कर चुकी है। ऐसे में उनसे छेड़छाड़ की उम्मीद नहीं है। Ed के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा, आरोपी PHED से टेंडर घोटाले में लगभग 136.41 करोड़ रुपये की बड़ी राशि के गबन में शामिल है।