India News (इंडिया न्यूज़) Rajasthan Crime: 10 मई 2020 को राजस्थान के अलवर जिले में एक 16 साल की लड़की को तीन युवक उठाकर घर ले गए। जिसके बाद नाबालिग के साथ एक-एक करके गैंगरेप किया और वीडियो भी बना लिया। आरोपियों की दरिंदगी के बाद पीड़िता गर्भवती भी हो गई, इस हैवानियत का सदमा उसे ऐसा लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसे कभी भी पैनिक अटैक आ जाता है। अस्पताल स्टाफ ही नहीं कभी-कभी वह माता-पिता को भी नहीं पहचान पाती है। उन्हें मारने और काटने का प्रयास करती है। तीन साल से माता-पिता अपनी बेटी को लेकर अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। उनकी बस एक ही इच्छा है कि मेरी बेटी का सही से इलाज हो जाए और वह जल्द ठीक हो जाए।

डॉक्टर बनना चाहती थी अंजू

अंजू के पिता ने बताया कि घटना के समय बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वह पढ़ने में काफी होशियार थी। हमेशा 80 प्रतिशत से ज्यादा नंबर लाती थी। कहती थी पढ़ाई कर डॉक्टर बनना है और खूब नाम कमाना है। लेकिन, बीते तीन साल से वह खुद डॉक्टरों के चक्कर लगा रही है। उसकी पढ़ाई छूट गई, सपने भी टूट गए। कई बार तो वह अपनी मां और भाइयों को भी नहीं पहचानती है। उन्हें मारने और काटने की कोशिश करते हैं। अंजू की ऐसी हालत देखकर सभी परेशान हो जाते हैं।

एक आरोपी जेल में

गैंगरेप के एक आरोपी को सजा हो गई, वो जेल में अपनी जिंदगी काट रहा है। दूसरा आरोपी बरी हो गया जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी का केस अभी चल रहा है। लेकिन, तीन साल तीन महीने बाद भी पीड़िता उस दिन को भुला नहीं पाई है।

क्या है पूरा मामला?

10 मई 2020 को 16 साल की अंजू अपने अंकल के घर जा रही थी। रास्ते में तीन युवकों ने उसे उठा लिया और सूनसान इलाके में मौजूद एक कमरे में ले गए। जहां तीनों ने एक-एक करके उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया। विरोध करने पर अंजू का सिर फर्श पर पटक दिया, जिससे वह घायल हो गई। घटना के बाद तीनों आरोपी अंजू को उसी हालत में एक डॉक्टर के क्लीनिक के बाहर फेंक कर फरार हो गए। होश आने पर उसने परिजनों के बारे में जानकारी दी, अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि अंजू के साथ गैंगरेप हुआ है।

इसके बाद से ही अंजू का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वह बार-बार बेसुध हो जाती है। पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू की। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी नाबालिग था, जिसे निरुद्ध किया गया था। चार्जशीट में पुलिस ने 40 दस्तावेज पेश किए और 22 लोगों को गवाह बनाया। जिसके आधार पर कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, नाबालिग आरोपी की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है। तीसरे आरोपी को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया गया।

ये भी पढ़ें- Karela News: स्कूल की फीस नहीं भरने पर प्रिंसिपल ने किया जमीन पर बैठने को मजबूर, जानें क्या है पूरा मामला?