RAS का IAS में प्रमोशन का खुला रास्ता, HC ने लगाई गई याचिका पर लिया बड़ा फैसला
Rajasthan high court
India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan high court: राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर आरएएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति देने की अनुमति दे दी है, जिससे राज्य सरकार को राहत मिली है। कोर्ट ने गहलोत सरकार के दौरान लागू की गई पदोन्नति पर रोक को हटा दिया और गैर आरएएस से आईएएस में पदोन्नति का रास्ता खोल दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभम मेहता की खंड पीठ ने यह आदेश दिया।
RAS का IAS में प्रमोशन का खुला रास्ता
इस मामले में, आरएएस एसोसिएशन ने विरोध करते हुए कहा था कि केवल राज्य प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के अधिकारियों को ही आईएएस में पदोन्नति का हक मिलना चाहिए, और गैर आरएएस अधिकारियों की पदोन्नति नियमों का उल्लंघन है। एसोसिएशन का यह भी कहना था कि हर साल अन्य सेवाओं से अधिकारियों की आईएएस में पदोन्नति एक मनमानी प्रक्रिया है, जिससे प्रशासनिक सेवा के अन्य अधिकारियों के पदों पर अतिक्रमण हो रहा है।
राज्य सरकार ने अपनी स्थिति में यह तर्क दिया कि वह न केवल आरएएस बल्कि अन्य सेवाओं के अधिकारियों से भी विशेषज्ञता हासिल करना चाहती है। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया और आरएएस एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, एसोसिएशन पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले से तीन साल से लगी पदोन्नति की रोक अब समाप्त हो गई है, और अब गैर आरएएस अधिकारी भी आईएएस पदों पर पदोन्नत हो सकेंगे।