India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan News: राजस्थान के कोटा जिले में चल रहे सभी हॉस्टल और पीजी को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोटा जिला कलेक्टर ने सोमवार शाम को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शेयर किया है। सभी हॉस्टल और पीजी संचालकों को रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक की डेडलाइन दी गई है। कोटा प्रशासन ने साफ किया है कि सभी को यह रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सभी हॉस्टल और पीजी संचालक 31 जनवरी 2025 तक दिए गए लिंक पर अपने हॉस्टल और पीजी से जुड़ी जानकारी दर्ज कराना सुनिश्चित करें। यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
जिला प्रशासन कोटा का फैसला
ये सभी जानकारियां 10 कॉलम में देनी होंगी। प्रशासन की ओर से इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का नाम ‘कामयाब कोटा’ रखा गया है। हॉस्टल/पीजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुल 10 कॉलम हैं, जिसमें हॉस्टल/पीजी का नाम, मालिक का नाम, मैनेजर का नाम, पता, क्षमता, मालिक का मोबाइल नंबर, मैनेजर का मोबाइल नंबर, इलाके के पुलिस थाने का नाम और ईमेल आईडी की जानकारी मांगी गई है। यह जानकारी देने के बाद जैसे ही आप वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी हॉस्टल/पीजी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। kamyabkota.com पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं मांगा जाएगा।
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय देनी होगी ये जानकारियां
कोटा प्रशासन ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब जनवरी महीने में ही 6 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या रोकने के लिए विधेयक लाएगी सरकार कोटा में कोचिंग छात्रों के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकार से पूछा कि कोचिंग छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए वह क्या प्रयास कर रही है। सोमवार को कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के मामलों पर सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसमें सरकार ने कहा कि कोचिंग बिल इसी विधानसभा सत्र में जाएगा। इस पर जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद भारवानी की खंडपीठ ने कहा कि अगर 10 फरवरी तक कानून नहीं बना तो कोर्ट दिशा-निर्देश जारी करेगी।
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