India News (इंडिया न्यूज),Rajasthan Crime News: राजस्थान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। अकसर बलात्कार या दुष्कर्म का शिकार महिलाएं होती हैं। लेकिन यहाँ दुष्कर्म का शिकार एक नाबालिग लड़का हुआ है। दरअसल, राजस्थान के बूंदी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ की एक पोक्सो कोर्ट ने एक महिला को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दरअसल, इस महिला पर अक्टूबर 2023 में 17 साल के लड़के का अपहरण कर उसका यौन शोषण करने का आरोप था। इस मामले में उसे दोषी पाया गया और अब कोर्ट ने सजा सुनाई है।
- होटल में किया बलात्कार
- महिला पर लगाया जुर्माना
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होटल में किया बलात्कार
इस घटना के बाद पीड़ित नाबालिग लड़के की मां ने आरोप लगाया था कि मोगिया उसके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई और वहां जाकर वो लोग एक होटल के कमरे में रुके। इस दौरान जोशी ने कहा कि उसने लड़के को शराब पिलाई और छह-सात दिनों तक उसका यौन शोषण किया। वहीँ फिर मां की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीँ जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद मोगिया को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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महिला पर लगाया जुर्माना
इस दौरान न्यायाधीश सलीम बद्र की पीठ ने दोषी महिला पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।बूंदी के लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने रविवार को बताया कि बूंदी में किशोर न्याय अदालत के आदेश पर पुलिस ने सात नवंबर 2023 को लालीबाई मोगिया (30) के खिलाफ नाबालिग लड़के का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया था।