India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan News: जिले की विशेष एनडीपीएस अदालत ने डोडा पोस्त तस्करी मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश के दो आरोपियों को 11-11 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें, यह मामला 12 मई 2019 का है, जब रेवदर पुलिस ने वासन तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक लोडिंग टेंपो की तलाशी ली थी। तलाशी में 9 कट्टों में छिपाकर रखा गया 220 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ था।

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अदालत में मजबूत अभियोजन

इसके साथ-साथ लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। इस दौरान कुल 19 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए और पुलिस ने 81 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष इस मामले में ठोस दलीलें देने में विफल रहा, जिसके बाद न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमति जताते हुए दोषियों को कठोर दंड दिया। जानकारी के अनुसार, इस दौरान पुलिस ने मौके पर ही मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी विक्रम सिंह और मुनीर खान को गिरफ्तार कर लिया था।

तस्करों को कड़ा संदेश

ऐसे में, अदालत के इस फैसले को नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। लोक अभियोजक ने कहा कि इस फैसले से तस्करों के हौसले पस्त होंगे और समाज में सख्त संदेश जाएगा, साथ ही नशे की तस्करी से युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है, इसलिए अदालत का यह सख्त रुख जरूरी था। पुलिस और न्यायालय की इस कार्रवाई से तस्करी गतिविधियों पर लगाम लगने की उम्मीद है।

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