India News (इंडिया न्यूज), Himachal BPL Rules: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने गुरुवार को शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) के नियमों में अहम संशोधन को मंजूरी दी। अब 18 से 59 वर्ष के बीच बिना वयस्क सदस्य वाले परिवारों को भी बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, महिला मुखिया वाले परिवारों और उन परिवारों के मुखिया जिनकी विकलांगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, उन्हें भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।

क्या है नए नियम?

संशोधित नियमों के तहत, वह व्यक्ति भी बीपीएल में शामिल होगा जिसने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया हो। इसके अलावा, कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित परिवारों को भी बीपीएल सूची में रखा जाएगा।

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सरकार ने आय की नई सीमा की तय

केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2 लाख 82 हजार बीपीएल परिवारों का कोटा दिया है, जो अब अपरिवर्तित रहेगा। राहत की बात यह है कि सरकार ने आय सीमा बढ़ा दी है। अब सालाना 1.50 लाख रुपये या उससे कम आय वाले परिवार भी बीपीएल में शामिल हो सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 30 हजार रुपये थी।

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बीपीएल परिवारों का चयन करेगा ग्राम सभा

बीपीएल परिवारों के चयन की जिम्मेदारी ग्राम सभा पर है। हालांकि, बीते समय में ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें बड़े मकान मालिकों और महंगी गाड़ियों के मालिक भी बीपीएल सूची में शामिल हुए थे।