इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Supreme court Dismiss PIL to declare ‘netaji’ birthday as national holiday): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह भारत सरकार का फैसला करने का मामला है। सीजेआई ने वकील से कहा, “उनके योगदान का जश्न मनाने का सबसे अच्छा तरीका कड़ी मेहनत करना है, जैसे उन्होंने आजादी के लिए कड़ी मेहनत की थी।”

सीजेआई ने कहा “आप जनहित याचिका के क्षेत्राधिकार का मजाक बना रहे हैं। कम से कम यह सोचें कि अदालत क्या कर सकती है। मैं हाल ही में ऐसी याचिकाओं को लगातार को देख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अदालत के अधिकार क्षेत्र को गंभीरता से लें। आप एक वकील भी हैं।”

अधिवक्ता केके रमेश ने जनहित याचिका दायर कर सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी।