India News (इंडिया न्यूज़), Tamil Nadu, चेन्नई: तमिलनाडु के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक राजेश दास को तीन साल की सजा सुनाई गई है। विल्लुपुरम (Tamil Nadu EX Special DGP) में एक स्थानीय अदालत ने यह फैसला सुनाया। साल 2021 में एक महिला आईपीएस अधिकारी ने उन पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।
- साल 2021 का है मामला
- साथ में जुर्माना भी लगाया
- एक पूर्व एसपी को भी सजा
इसके अलावा, विल्लुपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक, अमजथ अली के अनुसार, अदालत ने तत्कालीन चेंगलपट्टू पुलिस अधीक्षक कन्नन को भी दोषी पाया। इनका नाम भी FIR में था।
छह सदस्यीय कमेटी का गठन
साल 2021 में तमिलनाडु के गृह विभाग ने दास को निलंबित कर दिया था और महिला IPS अधिकारी द्वारा दास पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद छह सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था, उस पर दास कानून और व्यवस्था के विशेष पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात थे। उस वक्त राज्य में AIADMK की सरकार थी।
2021 में दर्ज हुई थी शिकायत
महिला अधिकारी ने फरवरी 2021 में वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके लिए तब राज्य सरकार की खूब आलोचना हुई थी। मुख्यमंत्री स्टालिन उस समय विपक्ष में थे। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर राज्य सरकार ने दास के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो डीएमके बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।
स्टालिन ने तब विरोध किया था
स्टालिन ने यह भी बताया था कि कैसे तमिलनाडु सरकार ने सतर्कता निदेशक मुरुगन के खिलाफ पिछली शिकायत को छुपाया था जो इसी तरह के आरोपों का सामना कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए क्योंकि सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिस अधिकारी को इस तरह के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा।
यह भी पढ़े-
- गुजरात में कमजोर हुआ तूफान, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब होगी भारी बारिश
- 27 महीने बाद पाकिस्तान के जेल से छूट कर घर आया मछुआरा, गुजरात गया था कमाने