इंडिया न्यूज, New Delhi News। Teesta Setalvad Case : सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। गुजरात दंगों से जुड़े साजिश मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें 25 जून को महाराष्टÑ की राजधानी मुंबई से गिरफ्तार किया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने मामले में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि तीस्ता गिरफ्तारी के बाद से या तो रिमांड या कस्टडी में रहीं। उन्हें अब जेल में रखा नहीं जा सकता है।
कोर्ट के आदेश तक सरेंडर करना होगा पासपोर्ट
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तीस्ता का मामला जब तक हाईकोर्ट के पास है, तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। 25 जून को गिरफ्तारी के 30 जुलाई को निचली अदालत ने तीस्ता की जमानत खारिज कर दी थी।
सरकार ने कहा-सबूतों द्वारा समर्थित है एफआईआर
30 अगस्त को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर तीस्ता की जमानत का विरोध किया था। सरकार ने कहा कि तीस्ता के खिलाफ एफआईआर न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, बल्कि सबूतों द्वारा समर्थित है।
रिकॉर्ड में लिए जा रहे सबूत
बता दें कि अब तक की गई जांच में एफआईआर को सही ठहराने के लिए उस सामग्री को रिकॉर्ड में लाया गया है, जो स्पष्ट करती है कि आवेदक ने राजनीतिक, वित्तीय और अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक कृत्य किए थे।
गुजरात दंगों के मामले में मोदी को मिली थी क्लीन चिट
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को 24 जून को खारिज कर दिया था। याचिका जकिया जाफरी ने दाखिल की थी। जकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी।
25 जून को किया गया था तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जकिया की याचिका में मेरिट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले में को-पेटिशनर तीस्ता ने जकिया जाफरी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कोर्ट ने तीस्ता की भूमिका की जांच की बात कही थी। जिसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 25 जून को तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था।
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