India News (इंडिया न्यूज), Government Bungalow: दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझान अब नतीजों में तब्दील हो गये हैं। दिल्ली की 70 सीटों नतीजे आ चुके हैं। और यह अब साफ हो गया कि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव हारने वाले विधायकों को कितने दिनों में बंगला खाली करना पड़ सकता है। चलिए आज हम आपको इससे जुड़ा नियम बताते हैं।

कब खाली करना होगा सरकारी बंगला?

सवाल यह है कि दिल्ली में हार का सामना करने वाले विधायकों को कब सरकारी बंगला खाली करना होगा? जानकारी के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने वाले नेताओं को सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है। नियमों के मुताबिक, हारने वाले विधायकों को लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस मिलने के 1 महीने के अंदर विधायकों को अपना सरकारी आवास खाली करना होता है। ऐसा न करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

नेताओं के लिए कानून

आपको बता दें कि देश के नेताओं के लिए भी एक कानून है। आपको बता दें कि मोदी सरकार नेताओं से बंगला खाली कराने के लिए 2019 में एक कानून लेकर आई थी। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई तय समय में बंगला खाली नहीं करता है तो उससे 10 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है। नोटिस देने के बाद सरकार बंगला खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

Viral Video: फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, उड़ते विमान में एक-दूसरे पर लात घूंसे चला बैठे पैसेंजर

क्या मिलती हैं सुविधाएं

अब आप सोच रहे होंगे कि सरकारी बंगला खाली करवाने के अलावा और क्या सुविधाएं दी जाती हैं? आपको बता दें कि देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी पूर्व विधायकों को पेंशन और कई भत्ते दिए जाते हैं। फिलहाल दिल्ली के पूर्व विधायकों को हर महीने 30,000 रुपये पेंशन दी जाती है, वहीं अगर कोई विधायक एक से अधिक बार विधायक रह चुका है तो उसकी पेंशन में हर कार्यकाल के लिए 1000 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाती है। वहीं, अगर किसी पूर्व विधायक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50 फीसदी तक पेंशन दी जाती है।

मुगलों की शहज़ादी ने किस राजपूत राजघराने के कुंवर संग रचाई थी शादी, अकबर का दामाद बना था ये हिंदू राजा!