भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को अब भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा दिसंबर 2019 में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था.

नीरव को भारत वापस लाने के लिए भारतीय एजेंसीज ने सरकारी और कानूनी स्तर पर याचिका दायर की थी, जिसमे इस बात का ज़िक्र किया गया था कि नीरव मोदी ने भारत के बैंकिंग सिस्टम के साथ बड़ा घोटाला किया है.और इस वजह से उसे कानूनी प्रक्रिया के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले कर दिया जाए.

नीरव 7 हजार करोड़ के घोटाले का आरोपी है। कोर्ट का कहना है कि नीरव का प्रत्यर्पण किसी भी नजरिए से अन्यायपूर्ण या दमनकारी नहीं होगा।