India News Delhi(इंडिया न्यूज़), Delhi Deputy CM:दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद सरकार का गठन भी हो चुका है। इस दौरान पहली बार विधायक बनीं भाजपा नेता रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्रवेश वर्मा का है।

पहले खबर थी कि रेखा गुप्ता की कैबिनेट में प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और प्रवेश वर्मा ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले ली। अब सवाल यह है कि डिप्टी सीएम का पद कैबिनेट मंत्री से कितना बड़ा है? उसकी शक्ति क्या है? वहीं, क्या डिप्टी सीएम की शपथ भी कैबिनेट मंत्री से अलग होती है?

क्या संविधान में डिप्टी सीएम का जिक्र है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163ए के अनुसार राज्यपाल को उनके कार्यों के निष्पादन में सलाह देने और सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। वहीं अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद के गठन से जुड़े नियम बताए गए हैं। इसमें कहीं भी डिप्टी सीएम के पद का जिक्र नहीं है। संविधान के इन दोनों अनुच्छेदों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, जबकि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। यानी अनुच्छेद में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि राज्य में मुख्यमंत्री के पद से नीचे डिप्टी सीएम की नियुक्ति भी की जाएगी।

तो डिप्टी सीएम की नियुक्ति कैसे होती है?

किसी भी राज्य में डिप्टी सीएम की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई नियम नहीं है। ऐसे में उनकी नियुक्ति प्रतीकात्मक होती है। आमतौर पर डिप्टी सीएम का पद राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए बनाया जाता है। मुख्यमंत्री के नीचे डिप्टी सीएम को महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रभार दिया जाता है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ विधायक को डिप्टी सीएम बनाया जाता है।

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क्या डिप्टी सीएम के अधिकार अलग-अलग होते हैं?

जहां तक ​​डिप्टी सीएम के वेतन, भत्ते और अधिकारों की बात है तो यह कैबिनेट मंत्री के समान ही होता है। डिप्टी सीएम अपने विभाग के प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, उसके पास मुख्यमंत्री की तरह विशेष अधिकार नहीं होते। यहां तक ​​कि डिप्टी सीएम एक सामान्य मंत्री की तरह ही शपथ भी लेता है, उसे डिप्टी सीएम पद के लिए अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती।

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