India News (इंडिया न्यूज), Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस हमले केतुरंत बाद भारत ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के साथ सार्क वीजा रद्द कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सार्क वीजा रद्द कर दिया है और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि भी रद्द कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं।

क्या है SAARC वीजा?

भारत सरकार द्वारा सार्क योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए सभी वीजा रद्द करने के बाद उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश भी दिया गया है। सार्क वीजा एसवीईएस के तहत जारी किया जाता है, यह विशेष रूप से कुछ मामलों में यात्रा के दौरान सार्क देशों के नागरिकों की सुविधा के लिए है। सार्क वीजा आमतौर पर उन व्यक्तियों को यात्रा दस्तावेज देता है जो क्षेत्र के भीतर वीजा-मुक्त हैं।

जबकि सामान्य वीजा में किसी भी देश के नागरिक को विभिन्न कारणों से दूसरे देश में प्रवेश करने की अनुमति होती है। सामान्य वीजा कई प्रकार के होते हैं, जिनमें ट्रैवल वीजा, बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा शामिल हैं। सामान्य वीजा में इसकी शर्तें वीजा के प्रकार पर निर्भर करती हैं।

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1992 में हुई थी सार्क वीजा योजना की शुरुआत

दूसरी ओर, सार्क वीजा योजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद में आयोजित चौथे शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि सार्क देशों के कुछ श्रेणियों के लोगों को सार्क वीजा दिया जाएगा, ताकि उन्हें क्षेत्र के भीतर वीजा से छूट मिल सके। वर्तमान में सार्क वीजा की सूची में 24 श्रेणियों के लोग शामिल हैं, जिनमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, पत्रकार, खिलाड़ी आदि शामिल हैं।

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