India News (इंडिया न्यूज), Exit Poll Result Out: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। अब एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे देश हैं, जहां एग्जिट पोल पर प्रतिबंध है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि किन देशों में मीडिया संस्थान एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते हैं। अब सवाल यह है कि एग्जिट पोल क्या होता है? आपको बता दें कि एग्जिट पोल एक सर्वे होता है, जो मतदान के दिन जारी किया जाता है।
इस सर्वे के दौरान वोटिंग के बाद बाहर आने वाले मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। इस तरह कंपनियां डेटा का विश्लेषण करके यह जानने की कोशिश करती हैं कि किसकी सरकार बन रही है। इसे एग्जिट पोल कहते हैं।
इन देशों में एग्जिट पोल पर है प्रतिबंध
आपको बता दें कि भारत समेत अलग-अलग देशों में एग्जिट पोल को लेकर कानून भी अलग-अलग है। जहां भारत में मतदान से पहले एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते, वहीं अमेरिका जैसे कई देशों में कभी भी एग्जिट पोल दिखाए जा सकते हैं।
एग्जिट पोल को लेकर क्या है नियम?
दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं, जहां एग्जिट पोल पर प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए बुल्गारिया में चुनाव के दिन एग्जिट पोल दिखाना अपराध है। सिंगापुर में एग्जिट पोल पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। सिंगापुर के संसदीय चुनाव अधिनियम के तहत चुनाव के दौरान किसी भी तरह के अनुमान पर रोक है। नियम तोड़ने पर एक साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है।
यूरोपीय संघ में 16 देश ऐसे हैं जहां ओपिनियन पोल प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा फ्रांस में मतदान के दिन से 24 घंटे पहले चुनाव पर किसी भी तरह का ओपिनियन या एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकता। इटली, लक्जमबर्ग और स्लोवाकिया में यह नियम सात दिन से ज्यादा के लिए है। ब्रिटेन में ओपिनियन पोल के नतीजे दिखाए जा सकते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने तक एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जा सकता।
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