India News (इंडिया न्यूज), Watch on Social Media Handles: अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं और गलती से भी किसी को बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी भी वक्त है कि सावधान हो जाइये। क्योंकि अब सोशल मीडिया पर बेवकूफ बनना आपको महंगा पड़ सकता है। यही नहीं सालों पहले की गई किसी पोस्ट के लिए आपको अब भी सजा मिल सकती है। इतना ही नहीं, आपकी एक पोस्ट आपके सपनों पर भी ग्रहण लगा सकती है। दरअसल, अब अमेरिका में ग्रीन कार्ड या नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी देनी पड़ सकती है।
5 मार्च, 2025 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने फेडरल रजिस्टर में जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि अप्रवासियों को अब अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की जानकारी शेयर करनी होगी। इस नए कार्यकारी आदेश पर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी, 2025 को हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और संभावित खतरों को रोकना है। इस बीच, यह स्पष्ट किया गया है कि इमिग्रेशन अधिकारी केवल सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी मांगेंगे, पासवर्ड नहीं।
किन आवेदनों में देनी होगी सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नियम हर साल 35 लाख से ज़्यादा अप्रवासियों पर लागू हो सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने के लिए जनता को 60 दिन का समय दिया है, जिसके बाद तय होगा कि इसे लागू किया जाए या इसमें संशोधन किया जाए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी ने 9 इमिग्रेशन कैटेगरी के नाम बताए हैं, जिनके लिए आवेदन के दौरान सोशल मीडिया की जानकारी शेयर करने का प्रस्ताव दिया गया है।
पहले भी हो चुकी है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग
सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूएस इमिग्रेशन प्रक्रिया का कोई नया हिस्सा नहीं है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) और यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) पहले भी आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा करते रहे हैं। 2016 में USCIS ने आवेदकों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक सोशल मीडिया डिवीज़न बनाया था।
सोशल मीडिया से जुड़े नियम कब और कैसे बदले?
2016 में USCIS द्वारा सोशल मीडिया डिवीज़न के गठन के बाद, ट्रम्प प्रशासन ने 2017 में एक्सट्रीम वेटिंग पॉलिसी लागू की, जिसके तहत वीज़ा आवेदकों का सोशल मीडिया वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया। 2019 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने वीज़ा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया जानकारी देना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद, 2021 में सोशल मीडिया जांच का दायरा बढ़ा और इसमें चीन और रूस के प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल किए गए। अब 2025 में कार्यकारी आदेश 14161 के तहत 9 इमिग्रेशन फॉर्म में सोशल मीडिया की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है।
यह नियम इस श्रेणी के आवेदकों पर होंगे लागू
- 1. N-400 – अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन
- 2. I-131 – यात्रा दस्तावेज़ के लिए आवेदन
- 3. I-192 – गैर-आप्रवासी प्रवेश परमिट के लिए आवेदन
- 4. I-485 – ग्रीन कार्ड के लिए स्थिति का समायोजन
- 5. I-589 – शरण के लिए आवेदन
- 6. I-590 – शरणार्थी वर्गीकरण के लिए पंजीकरण
- 7. I-730 – शरणार्थी/शरणार्थी व्यक्ति के रिश्तेदारों के लिए याचिका
- 8. I-751 – निवास की शर्तों को हटाने के लिए आवेदन
- 9. I-829 – निवेशक के लिए स्थायी निवास की शर्तों को हटाने के लिए आवेदन