India News (इंडिया न्यूज),Chandan Gupta Case: UP स्थित कासगंज में 26 जनवरी 2018 को निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। राजधानी लखनई स्थित कोर्ट ने गुरुवार, 2 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। शुक्रवार, 3 जनवरी को 28 दोषियों की सजा का भी ऐलान किया है। कोर्ट ने सभी दोषी 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मुकदमा दर्ज कराया था

आपको बता दें कि इससे पहले आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद गुरुवार को लखनऊ की NIA की स्पेशल कोर्ट ने निर्णय सुनाया था और सजा के ऐलान के लिए शुक्रवार का दिन तय हुआ था। लगभग 8 साल पुराने इस मामले में चंदन के पिता ने कासगंज थाने में 20 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

वकील ने पूरा साथ दिया

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कासगंज मामले में आए कोर्ट के निर्णय के बाद चंदन के पिता ने बताया कि न्याय से हम बहुत खुश है, जज और सभी लोगों को हम नमन करते है। न्यायालय ने हमारा साथ दिया है। कोर्ट और वकील ने पूरा साथ दिया।

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