India News UP (इंडिया न्यूज़), Abbas Ansari Bail: सुप्रीम कोर्ट ने  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में   शुक्रवार को विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है।   बता दें कि,  सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी को मिली जमानत उनके लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, खासकर जब उन्होंने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत की याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।  यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित प्रक्रिया का पालन किया और उसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया।

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हालांकि, गैंगस्टर मामले में जमानत नहीं मिलने के कारण वह अभी जेल में रहेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि अब्बास अंसारी के मामलों की बारीकी से निगरानी की जाए, क्योंकि इससे न केवल उनके व्यक्तिगत भविष्य पर असर पड़ेगा, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। बताते चलें कि,  उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के  अब्बास अंसारी बेटे है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने ये फैसला सुनाया है।

इन मामलों में भी मिली जमानत
चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले में  भी  अब्बास अंसारी  को जमानत मिल गई है। इसी के साथ  अब्बास अंसारी को दो मामले में जमानत मिली है।  जमानत में कोर्ट ने कहा  कि, अब्बास को जांच में साथ देना होगा।   सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर मामले में जमानत नहीं दी है।   कोर्ट ने  अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है ।