India News (इंडिया न्यूज)Abbas Ansari release: उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया गया है. एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अब अब्बास अंसारी का विधायक का दर्जा भी खतरे में है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के जस्टिस केपी सिंह ने फैसला सुनाया। अब्बास माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं।

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अब्बास को किन धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया?

कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 189, 153A, 171F और 506 के तहत दोषी ठहराया. अब्बास अंसारी को धारा 189 और 153A के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है. जबकि 171F के तहत 6 महीने की कैद और धारा 506 के तहत 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने साफ कहा कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. ऐसे में अब्बास अंसारी 2 साल बाद जेल से रिहा हो जाएगा. वहीं, इस मामले में अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था, जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया था।

क्या अब्बास अंसारी अपना विधायक पद खो देंगे?

अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब्बास अंसारी अपना विधायक पद खो देंगे? दरअसल, कानून के मुताबिक इस फैसले का सीधा असर विधानसभा की सदस्यता पर पड़ेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। ऐसे में अब कोर्ट के फैसले के बाद अब्बास अंसारी की सदस्यता जा सकती है और मऊ में उपचुनाव हो सकते हैं।

क्या है मामला?

अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया था। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था और अधिकारियों को धमकाया था। इसके बाद मऊ के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था।

अब्बास अंसारी सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और जीत गए थे। हालांकि अब ओमप्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए में है। ओमप्रकाश राजभर अक्सर कहते हैं कि उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कहने पर अब्बास को टिकट दिया था और वह सपा के विधायक हैं।

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