India News (इंडिया न्यूज), Afzal Ansari: यूपी की गाजीपुर सीट से सांसद और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से वकीलों ने बहस की। अब 27 मई को दोपहर 2 बजे से दोबारा सुनवाई होगी। हाई कोर्ट को इस मामले में 30 जून तक अपना आदेश सुनाना है। गैंगस्टर मामले में अफजल को गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील कर सजा रद्द करने की मांग की। वहीं, सरकार की ओर से अपील दायर कर सजा बढ़ाने की मांग की गई है।

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मंगलवार को हुई सुनवाई में अफजाल अंसारी के वकील ने दलील दी थी कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में कुल सात आरोपी हैं। लेकिन, अफजाल और उसके भाई मुख्तार समेत सिर्फ तीन लोगों के खिलाफ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इन लोगों को कृष्णानंद राय हत्याकांड में बरी कर दिया गया है। जब वह मुख्य मामले में बरी हो चुका है तो बाद में लगाए गए गैंगस्टर मामले में उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोनों मामलों में गवाह एक ही हैं।

पिछले साल एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा

अदालत इसी मामले में अफजल की सजा बढ़ाने की राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की अपील पर भी सुनवाई कर रही है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजल को दोषी करार दिया था। चार साल की सजा सुनाई गई थी। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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