India News (इंडिया न्यूज़),Aligarh Muslim University: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में 21 नवंबर 2024 को हुए प्रोफेसरों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने HOD के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई पीड़ित प्रोफेसर की शिकायत के आधार पर हुई।  बता दें कि,  घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आया था। आरोप है कि विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट (HOD) ने एक अन्य प्रोफेसर के साथ मारपीट की।

जांच के लिए विभागिए कमेटी गठित की

AMU प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए विभागीय कमेटी गठित की है। सिविल लाइंस पुलिस ने घटना में शामिल HOD के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। कमेटी मामले की पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपेगी।

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यह है पूरा मामला

एएमयू (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ) के मनोविज्ञान विभाग के चेयरमैन और प्रोफेसर के मध्य पिछले दिनों हुई मारपीट के मामले में प्रोफेसर ने एसएसपी के निर्देश पर चेयरमैन के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एसएम खान ने  रिपोर्टदर्ज कराई में विभाग के अध्यक्ष प्रो. शाह आलम को आरोपी बनाया है।

आरोप है कि 21 नवंबर 2024 को चेयरमैन ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया और अंदर आने पर निर्देशित किया कि वे अपने रिसर्च स्कालर छात्र को अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में बुला लें। पूर्व में यह समिति तीन बार स्थगित हो चुकी है। जब उन्होंने कार्यालय कर्मी के जरिये छात्र को आमंत्रित करने का सुझाव दिया तो चेयरमैन भड़क गए और भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दीं। विरोध करने पर मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए। अन्य स्टाफ व शिक्षकों ने यह पूरा घटनाक्रम देखा।

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आरोप है कि जब से वह चेयरमैन बने हैं, तभी से उनका रवैया उनके प्रति शत्रुता का है। वे सिर्फ संस्थान हित में इसे टालते रहते हैं। इसकी सूचना कुलपति व प्रॉक्टर को भी दी गई। मुकदमे में कहा है कि क्योंकि चेयरमैन उन पर हमले की साजिश रच रहे हैं। इसी क्रम में 22 नवंबर को कुछ लोगों को उन्होंने कार्यालय में संदिग्ध रूप से घूमते भी देखा। अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए चेयरमैन प्रो. शाह आलम जिम्मेदार होंगे।

जिला प्रशासन से की सुरक्षा की मांग

अंत में उन्होंने एएमयू इंतजामिया व जिला प्रशासन से सुरक्षा मांगी है। अन्यथा की स्थिति में कैंपस में अपनी लाइसेंसी बंदूक ले जाने की अनुमति मांगी है। सीओ सिविल लाइंस अशोक कुमार के अनुसार मामले में मारपीट व धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।