India News (इंडिया न्यूज), Allahabad High Court: यूपी के जौनपुर की ऐतिहासिक अटाला मस्जिद को लेकर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 9 दिसंबर 2024 की तारीख तय की है। इसके साथ ही, यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दावा किया कि अटाला मस्जिद में पहले एक मंदिर था और वहां पर पूजा-अर्चना का अधिकार मांगा।

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स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने किया ये दावा

ऐसे में, स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर की स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर में पूजा का अधिकार देने की मांग की थी। बताया गया है कि, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि अटाला मस्जिद के स्थान पर पहले एक मंदिर था। बता दें, इस याचिका के आधार पर स्थानीय अदालत ने मुकदमे के रजिस्ट्रेशन का भी निर्देश मिला था। दूसरी तरफ, इस पूरे मामले के खिलाफ वक्फ अटाला मस्जिद प्रशासन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। जानकारी के अनुसार, वक्फ प्रशासन का कहना है कि स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की याचिका में कानूनी खामियां हैं।

ऐतिहासिक और कानूनी तर्क

इसके बाद वक्फ प्रशासन ने कोर्ट में ये भी कहा है कि अटाला मस्जिद 1398 में बनी थी और तब से इसका उपयोग मस्जिद के रूप में हो रहा है। यहां मुस्लिम समुदाय नियमित रूप से नमाज अदा करता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया, जो एक बड़ी त्रुटि के रूप में सामने आ रही है। फिलहाल, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट यह तय करेगा कि जौनपुर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो सकती है या नहीं। इस पर फैसला 9 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में लिया जाएगा।

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