India News (इंडिया न्यूज), Atala Masjid Dispute: यूपी के जौनपुर की ऐतिहासिक अटाला मस्जिद को लेकर दाखिल विवादित मुकदमे की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन की ओर से दायर याचिका पर वादी से जवाब मांगा है। बता दें, यह मामला उस मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें दीवानी अदालत से मस्जिद को मंदिर ऐलान करने और विवादित संपत्ति पर हिंदुओं के हक स्थापित करने की मांग सामने रखी है।
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स्वराज वाहिनी एसोसिएशन (एसवीए) और संतोष कुमार मिश्र ने दावा किया है कि अटाला मस्जिद मूल रूप से 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर था। उनका कहना है कि मंदिर को फिरोज तुगलक के शासनकाल में आंशिक रूप से ध्वस्त कर मस्जिद में बदल दिया गया। वादी ने अदालत से विवादित संपत्ति पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने और गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। ऐसे में, ट्रायल कोर्ट और जिला जज ने वादी को प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा दाखिल करने की अनुमति दी थी, जिसे इंतजामिया कमेटी अटाला मस्जिद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
सभी को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार
मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि वादी कानूनी रूप से मुकदमा करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि वह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है और उसके नियम उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। जानकारी के मुताबिक, मस्जिद प्रबंधन का यह भी कहना है कि अटाला मस्जिद का निर्माण 1398 में हुआ था और यह हमेशा से मुस्लिम समुदाय के कब्जे में रही है। मस्जिद में नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है। हाईकोर्ट में इस विवादित मामले की सुनवाई से आगे का रास्ता तय होगा।
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