India News (इंडिया न्यूज), Atala Masjid Dispute: जौनपुर की अटाला मस्जिद को मंदिर बताने वाली याचिका को अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने पर यूपी कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। जानकारी के मुताबिक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज आलम ने इसे पूजा स्थल अधिनियम की अवमानना करार दिया है। इस मुद्दे को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि संविधान और क़ानून में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दलों को इस अधिनियम की रक्षा के लिए खुलकर सामने आना चाहिए।

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पूजा स्थल अधिनियम का किया गया उल्लंघन

ऐसे में, शाहनवाज आलम ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस अधिनियम की अवमानना करने वाले जज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अनुसार, 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी पूजा स्थल के चरित्र में बदलाव नहीं किया जा सकता। बताया गया है कि, इस अधिनियम के तहत ऐसी याचिकाओं को किसी भी अदालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद शाहनवाज ने आरोप लगाया कि ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करना और सुप्रीम कोर्ट का चुप्पी साधे रहना देश में सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश है। उ

कांग्रेस ने चलाया अभियान

बता दें, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर सवाल उठाने के लिए अभियान शुरू किया है। इसके अलावा, शाहनवाज ने बताया कि 6 दिसंबर से प्रदेशभर से सीजेआई को एक लाख पत्र भेजे जा रहे हैं, ताकि उनकी चुप्पी का कारण समझा जा सके। बता दें कि जौनपुर की अदालत ने अटाला मस्जिद के सर्वे के आदेश को बहाल किया है। 16 दिसंबर को सर्वे टीम का प्रारूप तैयार होगा और मस्जिद में सर्वे के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।

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