India News (इंडिया न्यूज), Azam Khan News: सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं। हाल ही में खबर आई है कि आजम खान के खिलाफ 19 साल पुराने मुकदमे की दोबारा जांच होगी। सपा सरकार में 2006 में रामपुर में पापड़ फैक्ट्री, तहखाना और आटा मिल पर बुलडोजर चला दिया गया था। जानकारी के मुताबिक, 5 लाख रुपये का चंदा न देने पर आजम खान के इशारे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था।

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फाइनल रिपोर्ट खारिज, दोबारा जांच के आदेश

इतना ही नहीं पीड़ित अफसर खान, जुल्फिकार खान और अनवर खान ने रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया था, पुलिस इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट भी लगा चुकी है। एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रियल कोर्ट) ने फाइनल रिपोर्ट खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। 2006 में आजम खान प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री थे, आरोप है कि 19 जुलाई, 2006 को आजम खान के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारियों ने सैंजनी नानकार गांव में पापड़ फैक्ट्री, तहखाना और आटा मिल पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करवा दिया था।

पुलिस जांच पर उठे सवाल

अफसर खान, जुल्फिकार खां और अनवर खान ने बसपा सरकार के दौरान 10 जुलाई, 2007 को एसपी से घटना की शिकायत की थी। एसपी के आदेश पर गंज कोतवाली पुलिस ने रंगदारी, धमकी, मारपीट और तोड़फोड़ व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में आजम खान के खिलाफ FIR की थी, लेकिन पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।

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बेटा अब्दुल्ला आजम जेल में काट रहे हैं सजा

आपको बता दें कि कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए वादी को नोटिस भेजे। इस पर पीड़ित जुल्फिकार खान ने अपने अधिवक्ता अवधेश अग्रवाल के माध्यम से कोर्ट में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की। ​​अधिवक्ता ने पुलिस जांच पर कई सवाल उठाए। पीड़ित की याचिका पर कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं, जिससे आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सपा नेता आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में सजा काट रहे हैं।