India News (इंडिया न्यूज),Bakrid News: बकरीद के त्यौहार और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए UP सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। दरअसल, प्रयागराज जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 (बीएनएस) लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यह धारा बकरीद और आने वाले त्योहारों को लेकर 3 जून से 15 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. अजय पाल शर्मा ने पूरे प्रयागराज कमिश्नरेट में धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है, जिसमें 32 प्रकार के प्रतिबंध शामिल हैं।
अगर शांति हुई भंग तो
वहीँ अगर इन नियमों का पालन लोगों ने नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, गंगा दशहरा, बड़ा मंगल, बकरीद, मोहर्रम जैसे त्योहारों के साथ-साथ अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया। धारा 163 के तहत कई तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अफवाह को रोका जा सके।
दिन रखें ये बातें
बिना अनुमति नहीं हो कोई आयोजन: इस दौरान प्रशासनिक अनुमति के बिना किसी भी तरह के जुलूस, रैली, भूख हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
सिविल लाइन में धरना नहीं: कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह सिविल लाइन क्षेत्र में धरना प्रदर्शन नहीं करेगा.
पोस्ट नहीं करें वीडियो: किसी भी व्यक्ति को ऑडियो, वीडियो, कैसेट या सीडी बेचने, चलाने या प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अफवाहों पर सख्ती: सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम पर ऐसी सामग्री साझा करने पर रोक रहेगी, जिससे शांति भंग हो सकती है।