India News (इंडिया न्यूज़),Congress MP Rakesh Rathore: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब उन्हें राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। सांसद के खिलाफ 15 जनवरी को एक महिला ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दोनों पक्षों में जोरदार बहस

सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकीलों ने सांसद के राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए साक्ष्यों से छेड़छाड़ और पीड़िता को प्रभावित करने की आशंका जताई, वहीं सांसद के वकीलों ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए जमानत की मांग की। सांसद के पक्ष में तीन पूर्व अदालती फैसलों का हवाला दिया गया, जबकि पीड़िता के वकीलों ने आसाराम और कुलदीप सेंगर के मामलों का उल्लेख करते हुए जमानत का विरोध किया। करीब 25 मिनट तक चली बहस के बाद न्यायाधीश दिनेश नागर ने शाम को फैसला सुनाया और सांसद की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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न्यायालय ने क्या कहा?

अपने फैसले में न्यायाधीश दिनेश नागर ने कहा कि यह महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध से संबंधित मामला है और आरोपी एक लोकसभा सांसद होने के कारण जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी जारी है और इस चरण में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। अब सांसद राकेश राठौर को अपनी जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करना होगा। इस फैसले से उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है अब देखना होगा कि हाईकोर्ट उन्हें राहत देता है या नहीं।