India News (इंडिया न्यूज)Brij Bhushan Singh: पहलवानों के शोषण के मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। उनके केस से पोक्सो एक्ट हटा दिया गया है। अब इस पर उनके बेटों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बृजभूषण शरण सिंह और सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि यह न्याय और सत्य की निर्णायक जीत है! सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। न्यायपालिका जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद!
वहीं, बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक सिंह ने लिखा कि हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक जीत हासिल की है। हर तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में चकनाचूर हो रहा है। यह सत्य की जीत है- और यह जीत भविष्य में भी जारी रहेगी।
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क्या कहा कोर्ट ने?
बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक पहलवान (जब वह नाबालिग थी) द्वारा दायर मामले को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने कहा, “मामले को रद्द करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया।”
1 अगस्त, 2023 को बंद कमरे में सुनवाई के दरम्यान ‘नाबालिग’ ने न्यायधीश से कहा था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और उसने ‘क्लोजर रिपोर्ट’ का विरोध नहीं किया। बता दें, दिल्ली पुलिस ने बीते 15 जून, 2023 को एक रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें लड़की से संबंधित मामले को रद्द करने की मांग की गई थी, जब उसके पिता ने जांच के बीच में हैरान करने वाला दावा किया था कि उसने लड़की के साथ हुए कथित अन्याय का बदला लेने के लिए बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठा मुकदमा करवाया था।
पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के मामले को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन छह महिला पहलवानों द्वारा दायर एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने नाबालिग पहलवान से जुड़ी शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की थी, क्योंकि इसमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। POCSO अधिनियम के तहत कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि मामला किस धारा के तहत दर्ज किया गया है। पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण ने आरोपों से लगातार इनकार किया है।