India News (इंडिया न्यूज),Chandan Gupta News: उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट शुक्रवार को दोषियों की सजा का ऐलान करेगी।
तिरंगा यात्रा के दौरान मच गई थी हिंसा
विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा पर आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया, जिससे हिंसा भड़क गई। इस दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद कासगंज समेत पूरे प्रदेश में तनाव फैल गया था।
तीन मुख्य आरोपियों समेत 100 से अधिक गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, और सलीम समेत 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता को चुनौती दी थी। लेकिन लखनऊ बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
चंदन के परिवार को मिला न्याय
लगभग आठ साल की कानूनी लड़ाई के बाद चंदन गुप्ता के पिता को न्याय मिला है। एनआईए कोर्ट के इस फैसले ने न केवल चंदन के परिवार को राहत दी है, बल्कि कासगंज हिंसा के पीड़ितों के लिए एक मिसाल भी पेश की है। कोर्ट का अंतिम फैसला शुक्रवार को आने के बाद दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
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