India News (इंडिया न्यूज़ ),UP News: UP में मंदिरों के मेलों को सरकारी ‘मेला’ घोषित करने के UP सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज बहस नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई17 जनवरी को होगी।आपको बता दें कि BJP के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने UP सरकार के 2017 के फैसले को चुनौती दी है। इस फैसले में सरकार ने राज्य के मंदिरों से जुड़े मेलों और त्योहारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का फैसला लिया गया है।

कोशिश कर रही है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिका में UP सरकार की 18 सितंबर, 2017 की अधिसूचना और 3 नवंबर, 2017 के परिणामी आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। दलील दी गई है कि यह अधिसूचना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 31 ए का उल्लंघन करती है। बड़ा आरोप है कि UP सरकार मनमाने, असंवैधानिक और अवैध तरीके से मंदिरों और उनके धार्मिक समारोहों के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है।

डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है

आपको बता दें कि जनहित याचिका में राज्य सरकार को UP राज्य में मंदिरों के मेलों और त्योहारों को सरकारी मेला ऐलान करने या उनका नियंत्रण अपने हाथ में लेने से स्थायी रूप से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है।

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