UP में यहां Masjid को ध्वस्त करने का आदेश, कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष; जानें क्या है पूरा मामला
Gorakhpur Muslim
India News (इंडिया न्यूज़),Gorakhpur Muslim: यूपी के गोरखपुर में बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनी तीन मंजिला मस्जिद को गिराने का आदेश विकास प्राधिकरण ने दे दिया है। मस्जिद को गिराने के लिए 15 दिन की डेडलाइन भी दी गई है। यह मस्जिद शहर के घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित है, जिसका निर्माण पिछले साल नगर निगम की जमीन पर कराया गया था। इस मस्जिद को जीडीए यानी गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर दिया है। विकास प्राधिकरण ने मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद के नाम नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है।
आदेश में क्या कहा गया
इस आदेश में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए, नहीं तो प्राधिकरण खुद इसे गिराएगा और अपना खर्च भी वसूलेगा। फिलहाल मस्जिद के पक्षकार ने इस मामले की अपील मंडलायुक्त कोर्ट में की है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को मंडलायुक्त कोर्ट में होगी। उससे पहले 14 फरवरी को डाक के माध्यम से लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया गया था। नगर आयुक्त के प्रस्ताव पर नगर निगम बोर्ड ने छठी निगम बोर्ड बैठक में मस्जिद बनाने के लिए 24 गुणा 26 फीट जमीन देने की मंजूरी दी थी।
नगर निगम बोर्ड की सहमति से दी गई थी जमीन
नगर निगम बोर्ड की सहमति से जमीन दी गई थी। 60 मीटर के अंदर निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है। उसके बावजूद नक्शा पास न कराने और निर्माण कराने पर जीडीए की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इस आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त की ओर से सुनवाई होनी है, जो 25 फरवरी को होगी। उन्होंने बताया कि पहले मस्जिद 1200 क्षेत्रफल में बनी थी, उसके बाद साढ़े 550 क्षेत्रफल में बना दी गई। 550 क्षेत्रफल में कोई नक्शा पास नहीं होता है। पहले ही बताया गया था कि जब क्षेत्रफल 1000 से अधिक है तो नक्शा चाहिए, लेकिन जब क्षेत्रफल पहले से ही 1000 से कम है तो नक्शे की क्या जरूरत है, सिर्फ परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है।