India News UP(इंडिया न्यूज),UP News: उत्तर प्रदेश में अगर खतौनी (भूमि अभिलेख) में नाम गलत दर्ज हो गया है या बदलना है, तो इसे सही कराने के लिए कुछ आसान कदम उठाने होंगे। खतौनी में नाम के अलावा, रकबा (जमीन का क्षेत्रफल) और पते में भी सुधार किया जा सकता है।
खतौनी में नाम सुधारने के कारण
जमीन खरीदने या बेचने पर नाम में बदलाव होना, टाइपिंग या लिखाई की गलती, या कानूनी रूप से नाम बदलने की स्थिति में नाम सही कराया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
नाम सुधारने के लिए पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड), पुराने भूमि अभिलेख (खतौनी, रजिस्ट्रेशन पत्र), भूमि का खाता नंबर, और आवश्यक होने पर साक्षात्कार या हलफनामा की जरूरत होती है।
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प्रक्रिया
- पटवारी या लेखपाल से संपर्क करें – सबसे पहले अपने क्षेत्र के पटवारी या लेखपाल के पास जाएं, जो आपको आगे की प्रक्रिया बताएंगे।
- आवेदन पत्र लिखें – नाम सुधार के कारणों को बताते हुए एक आवेदन पत्र लिखकर तहसील कार्यालय में जमा करें।
- दस्तावेज़ जमा करें – आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज़ और पुरानी खतौनी की कॉपी भी जमा करनी होगी।
- जांच और सत्यापन – संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो नाम सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी।
- नई खतौनी प्राप्त करें – सभी जानकारी सही पाए जाने पर नाम सुधार हो जाएगा, और नई खतौनी जारी कर दी जाएगी।
इस तरह, आप खतौनी में नाम या अन्य जानकारी को सुधार सकते हैं और सही दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं।
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