India News (इंडिया न्यूज), UP News:  उत्तर प्रदेश के जिलों में बीयर और अंग्रेजी शराब एक अप्रैल से एक ही क्षेत्र में मिलेगी। इनका मालिक भी एक ही होगा। साथ ही सरकार ने इस बार बीयर और शराब का कोटा भी पांच से 10 फीसदी तय कर दिया है।

27 फरवरी तक लॉटरी टीम फाइनल..

राज्य सरकार ने ताजा नीति वर्ष 2025-26 में बदलाव किया है। नई नीति में भारतीय और विदेशी शराब, बीयर, भांग की लॉटरी के लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिए बनाए जाएंगे। भारतीय और विदेशी शराब, बीयर और भांग की लॉटरी के लिए 14 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इसके बाद 17 फरवरी से ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 27 फरवरी तक लॉटरी टीम फाइनल करेगी। इसके बाद छह मार्च को कलेक्ट्रेट में ई-लॉटरी निकाली जाएगी।

दुकानों पर पांच फीसदी..

पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति को अधिकतम दो टिकट मिलेंगे और ई-लॉटरी प्रक्रिया में दो ही शामिल होंगे। एमएलए की बात करें तो अब तक जिले में 96 अंग्रेजी, 101 बीयर की दुकानें और 175 देशी शराब के स्टूडियो हैं। एक अप्रैल से जिले में 124 कंपोजिट अंग्रेजी और बीयर की दुकानें हो जाएंगी। जिला औषधि अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि इस बार शासन ने देशी गोदामों का कोटा 10 फीसदी बढ़ा दिया है। वहीं बीयर की दुकानों पर पांच फीसदी और विदेशी दुकानों पर पांच फीसदी लाइसेंस फीस लगाई गई है। विभाग की ओर से संचालित कंपनी के लिए स्टोर बनाए जा रहे हैं।

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